करवाचौथ पर महिला कर्मचारियों को अवकाश, शासन ने जारी की अधिसूचना

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करवाचौथ पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 29 अक्टूबर गुरुवार को राज्य के अधीन संचालित शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को अवकाश दिया जाएगा।

उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना पर सचिव राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर हैं। इसमें राज्यपाल की स्वीकृति के बाद करवा चौथ के अवसर पर महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

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शासन के इस निर्णय के तहत निर्धारित श्रेणियों के कार्यालयों और संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को 29 अक्टूबर को अवकाश मिलेगा। करवा चौथ के अवसर पर जारी इस अधिसूचना से प्रदेश की संबंधित महिला कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए अवकाश उपलब्ध होगा।