पोक्सो एक्ट के तहत कपकोट पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल

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  • महिला व बाल अपराधों पर एसपी के सख्त निर्देश, 13 अगस्त को दर्ज हुआ था मामला
  • बाँसे निवासी कविंद्र कुमार को पुलिस टीम ने दबोचा, न्यायालय में पेश कर की गई विधिक कार्रवाई

कपकोट/बागेश्वर। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत बागेश्वर पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए थाना कपकोट पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

मामला बीते 13 अगस्त 2026 का है, जब पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 51/2026, धारा 64(1) बीएनएस (BNS) और 5(j)(ii)/6 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष कपकोट को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

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एसपी के निर्देशों के अनुपालन में उपनिरीक्षक गोल्डी घुघत्याल के नेतृत्व में गठित कपकोट पुलिस टीम ने रविवार, 16 अगस्त को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कविंद्र कुमार (29 वर्ष) पुत्र दलीप राम, निवासी ग्राम बाँसे (थाना कपकोट) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली है।

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