सोशल मीडिया पर विधायक और महिला के ​खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी और भ्रामक प्रचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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बागेश्वर: सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां करने और भ्रामक प्रचार फैलाकर छवि धूमिल करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ बागेश्वर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लगातार फरार चल रहे मुख्य आरोपी को 4 अगस्त 2026 की शाम थाना बैजनाथ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है

मामलों का विवरण और मुकदमे

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे:

  • पहला मामला: 30 जुलाई 2026 को पीड़िता की तहरीर पर थाना कपकोट में अभियुक्त जगदीश गोस्वामी के खिलाफ पीड़िता को बदनाम करने और चरित्र पर लांछन लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के आरोप में FIR No – 44/26 U/S 79 BNS दर्ज की गई थी।
  • दूसरा मामला: 2 अगस्त 2026 को वादी धर्मेन्द्र सिंह दानू की तहरीर पर कपकोट विधायक सुरेश गढि़या विधायक को बदनाम करने तथा सोशल मीडिया पर गाली-गलौज व भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में FIR No – 47/26 U/S 352/353/356 BNS व 66 IT Act पंजीकृत किया गया था।
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पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश और गिरफ्तारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मेहरा (IPS) ने आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी 30 जुलाई से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने न्यायालय से गैर-जमानती वारंट और धारा 84 बीएनएसएस का नोटिस प्राप्त कर उसके निवास स्थान पर मुनादी भी कराई थी

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मुखबिर की सूचना और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस व एसओजी की टीमों ने रानीखेत, रामनगर, बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर और देहरादून जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उसका पीछा किया। अंततः 4 अगस्त 2026 की शाम को आरोपी को पिंगलौ बैंड कन्धार तिराहा (यात्री विश्राम गृह के सामने, थाना बैजनाथ) से दबोच लिया गया

  • गिरफ्तार अभियुक्त: जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा गोस्वामी, पुत्र स्व. आनंद गोस्वामी, निवासी- मानीखेत, थाना व जनपद बागेश्वर (उम्र- 34 वर्ष)

पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और उसके उद्देश्यों की जानकारी जुटाने के बाद उसे नियत समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

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