जिले के इन स्थानों पर धारा 144 लागू

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बागेश्वर। जिला अधिकारी अनुराधा पाल के आदेशों के क्रम में जनपद के 18 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप रोकने के लिऐ धारा 144 लागू रहेगी। यह आदेश दिनांक 17 दिसंबर के अपराह्न 5 बजे से 18 दिसंबर के अपराह्न 6 बजे तक लागू होगा।

बागेश्वर –राजकीय पीजी कॉलेज बागेश्वर, विक्टर मोहन जोशी राइंका, राबाइका बागेश्वर, राइंका मंडलसेरा, राइंका रवाईखाल, कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कठायतबाड़ा, महर्षि विद्या मंदिर बिलौना, सरस्वती शिशु मंदिर चौरासी, विवेकानंद विद्या मंदिर इंका

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कपकोट – डिग्री कॉलेज, राइंका, विवेकानंद विद्या मंदिर इंका हिचौड़ी।

गरुड़ सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल, खोलिया विवेकानंद इंका, कंट्रीवाइड – पब्लिक स्कूल, राबाइका पाये और राइंका।
परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होने, जुलूस, झांकी, जनसभा प्रर्दशन, लाउडस्पीकर का उपयोग, किसी भी प्रकार का शस्त्र ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्र परिसर में सेलुलर फोन, पेजर, पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में प्रिंट एवं फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप से बन्द रहेगी।

परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट, पोस्टर, वैनर आदि नहीं लगायेगा। और ना ही बंटवायेगा। शांति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल, परीक्षार्थीयों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यदि किया तो बिना वारंट गिरफ्तार किया जायेगा। तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।