पॉलीथिन में सामान ले जाने से पहले जेब में देखिए 100 रुपये हैं कि नहीं

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बागेश्वर में हर तरह की पॉलीथिन पर प्रतिबंध, 15 अगस्त तक बागेश्वर जिला होगा पॉलीथिन मुक्त


बागेश्वर। अगर आप बागेश्वर में किसी दुकान से सामान खरीदकर पॉलीथिन में ले जा रहे हैं तो 100 रुपया भी जेब में अवश्य रखें, वर्ना पकड़े जाने पर जुर्माना अदा करने के लिए उधार लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पॉलीथिन की बिक्री या उत्पादन करते पकड़े गए तो जुर्माना लाखों में भरना पड़ेगा।
दरअसल जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिले में हर आकार, प्रकार और रंग की पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है और 15 अगस्त तक बागेश्वर को पॉलीथिन मुक्त बनाने की बात कही है। जिलाधिकारी जोशी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार मंडल, होटल, खोखा-फड़ एसोसिएशन व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग हैण्डल अथवा बिना हैण्डल के साथ ही एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कंटेनर चाहे वह किसी भी प्रकार, माप, आकार व रंग के हो तथा जो खाद्य एवं तरल पदार्थो को ले जाने, ढकने, थर्मोकॉल, पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम तथा एकल उपयोग डिस्पोजेबल जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, गिलास, कप, चम्मच, कांटा, स्ट्रा आदि पूर्णत: प्रतिबंधित होंगे।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पॉलीथीन में सामाग्री ले जाते हुए पाये जाने पर 100 रूपये, खुदरा विक्रेता पाये जाने पर 01 लाख, परिवहनकर्ता पर 02 लाख तथा उत्पादनकर्ता पर 05 लाख रूपये का जुर्माना प्रथम बार पकडे जाने पर लगाया जायेगा तथा दोबारा पकडे जाने पर जुर्माना राशि दोगुनी होगी। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे घर से बाजार जाते हुए कपडे का बैग लेकर चलें। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दियें कि वे स्वंय सहायता समूह के माध्यम से कपडे के बैग बनवाएं। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में कपडे के बैग रखें। अधिकारियों को लोगों को पॉलीथिन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।