
खतैली निवासी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज, अभियान के तहत पुलिस ने दबोचा
बैजनाथ। जनपद में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक रेस्टोरेंट संचालक को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिना लाइसेंस पिलाई जा रही थी शराब पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार 23 मार्च 2026 को कोतवाली बैजनाथ की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में दबिश दी। जांच के दौरान खतैली निवासी पंकज सिंह उर्फ पंक्कू पुत्र गोपाल सिंह को अपने रेस्टोरेंट में बिना किसी वैध लाइसेंस के ग्राहकों को शराब परोसते हुए पाया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 28 वर्षीय अभियुक्त को हिरासत में ले लिया।
आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज बैजनाथ कोतवाली में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60(1)/21 आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 07/26 पंजीकृत की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अवैध नशा और शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों या बिना अनुमति के शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।





