दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाते एक गिरफ्तार, पुलिस ने आबकारी अधिनियम में दर्ज किया केस

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बागेश्वर। जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान के तहत पुलिस ने अवैध रूप से शराब परोसने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने मंडलसेरा क्षेत्र में एक दुकान पर छापा मारकर संचालक को रंगे हाथों शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया।

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी

पुलिस अधीक्षक चन्द्रशेखर घोडके के निर्देशन में नशामुक्त बागेश्वर अभियान के तहत उ.नि. मनोहर चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि मंडलसेरा बानरी क्षेत्र में एक दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान की घेराबंदी की और आरोपी पंकज कुमार (24 वर्ष) पुत्र नंदराम को बिना लाइसेंस के ग्राहकों को शराब परोसते हुए दबोच लिया।

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शराब की बोतल और बर्तन बरामद

पुलिस ने मौके से एक अधखुली अंग्रेजी शराब की बोतल और शराब पिलाने में प्रयुक्त होने वाले बर्तन बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में आबकारी अधिनियम की धारा 60/21 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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पुलिस की कड़ी चेतावनी

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तरायणी मेले और सामान्य दिनों में भी सार्वजनिक स्थानों या दुकानों में बिना अनुमति शराब पिलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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