आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, संविधान संशोधन की वैधता को रखा बरकरार

ख़बर शेयर करें -

सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इवीएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था को संवैधानिक करार दिया. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस एस. रवींद्र भट ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया।

Ad Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published.