सात नवंबर को होना था नाबालिग का विवाह, संयुक्त टीम ने रुकवाया

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बागेश्वर। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक नाबालिग किशोरी का विवाह होने से रोका। टीम ने किशोरी के घर जाकर परिजनों को समझाया और बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी।

नगरपालिका क्षेत्र के तल्ला बिलौना में नाबालिक लड़की की शादी की सूचना प्राप्त होने पर वन स्टॉप सेन्टर बागेश्वर ने कि उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए प्रभारी डीसीआरबी निरीक्षक टीआर बगरेठा, प्रभारी एण्टी हयूमैन ट्रैफ़िकिंग सैल महिला उनि श्रीमती मीना रावत वन स्टॉप सेन्टर तथा सीडब्ल्यूसी बागेश्वर की टीम सहित तल्ला बिलौना पहुंची पहुंचने पर पाया कि लड़की का विवाह दिनांक सात नवंबर को होना तय हुआ है । मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। इस पर एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल बागेश्वर/वन स्टॉप सेन्टर की टीम और सीडब्ल्यूसी टीम ने सात नवंबर को तय नाबालिग का विवाह रुकवाया। नाबालिक के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया काउंसलिंग के बाद नाबालिग के पिता द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मैं अपनी पुत्री की शादी बालिग होने के उपरान्त ही करूँगा ।
तत्पश्चात प्रभारी डीसीआरबी श्री त्रिलोक राम बगरेठा एवं उनि मीना रावत प्रभारी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल, वन स्टॉप सेन्टर/ सीडब्ल्यूसी की टीम द्वारा तल्ला बिलौना में उपस्थित स्थानीय लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति,मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।