सुप्रीम कोर्ट ने आज साल 2012 में निर्भया की ही तरह हुए एक और गैंगरेप पर अपना फैसला सुना दिया है। उत्तराखंड की रहने वाली 19 साल की युवती के साथ दिल्ली में दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी थी। 10 साल बाद अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है।
दिल्ली की निर्भया को देर से ही सही न्याय मिल चुका है. उन चारों दरिंदों को मिली फांसी के बाद उस मां को भी इंसाफ मिल गया जो उस दर्दनाक घटना के बाद से न्याय का इंतजार कर रही थी। साल 2012 में दिल्ली में ही एक और लड़की के साथ निर्भया जैसी ही घटना हुई थी।19 साल की उस लड़की के साथ वहशी दरिंदों ने वहशीपन की सारी हदें पार कर उसकी हत्या कर दी थी।इसी मामले में दोषियों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दोषियों के लिए मौत का फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले में अपना फैसला सोमवार को सुना दिया।शीर्ष अदालत ने तीनों आरोपी रवि, राहुल और विनोद को बरी कर दिया है। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। साल 2012 में दिल्ली में उत्तराखंड की 19 वर्षीय लड़की के साथ आरोपियों पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर उसकी हत्या करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
‘अनामिका’ के साथ उस रात क्या हुआ था: निर्भया की ही तरह इस मासूम का नाम भी बदलकर अनामिका रखा गया था। वह मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। दिल्ली में वह छावला के कुतुब विहार में रहती थी. 9 फरवरी 2012, आम दिन की तरह अनामिका अपने काम से खाली होकर घर की ओर जा रही थी. तभी रास्ते में राहुल, रवि और विनोद नाम के तीनों आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। आरोप है कि इसके बाद इन लोगों ने उस लड़की के साथ भयानक दरिंदगी की थी। बेटी के न मिलने पर परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और तलाश शुरू की गई. काफी खोजबीन के बाद पुलिस को लड़की की लाश हरियाणा के रेवाड़ी में बहुत बुरी हालत में मिली थी।बाद में जांच में पता चला कि उसे काफी यातनाएं दी गई थीं।
जांच में पता चला कि लड़की के साथ गैंगरेप करने के अलावा आरोपियों ने उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा था।लड़की के चेहरे और आंखों पर तेजाब डाला गया था। उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरह पीटा गया था।