खुलासा: भाई-भतीजों को नौकरी देने में पीछे नहीं रहे उत्तराखंड के नेता, 396 चहेतों को विधानसभा के पिछले दरवाजे से दी नौकरी

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विधानसभा में नियुक्तियों पर विशेषज्ञ समिति ने 396 नियुक्तियों को माना असंवैधानिक

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों की जांच के लिए बनाई गयी विशेषज्ञ समिति ने 2001 से लेकर 2021 तक की सभी 396 तदर्थ नियुक्तियों को असंवैधानिक और गलत माना है। इसमें से 228 नियुक्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की थी।



वर्ष 2001 से 2015 तक की 168 नियुक्तियों और उनके विनियमितीकरण को भी गलत और असंवैधानिक तो माना ही है लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उमा देवी के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करके निर्णय लिये जाने की भी सिफारिश की गई है। यह खुलासा सूचना अधिकार अपील के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होने से हुआ है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने समिति की रिपोर्ट के बारे में सूचना मांगी थी। पहले तो इस सूचना प्रार्थना पत्र का उत्तर ही नहीं मिला लेकिन जब नदीम ने प्रथम अपील की तो विशेषज्ञ समिति की 217 पृष्ठों की रिपोर्ट विधानसभा की वेबसाइट पर सार्वजनिक करके लोक सूचनाधिकारी ने ये रिपोर्ट नदीम को उपलब्ध कराई है। समिति की इस रिपोर्ट के अध्ययन करने से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि पैरा 12 में सभी 396 तदर्थ नियुक्तियों को असंवैधानिक माना गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2001 से 2022 तक की गयी तदर्थ नियुक्तियों के सभी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है।

पैरा 11 में इन सभी नियुक्तियों का नियमावलियों के प्रावधानों के उल्लंघन में होने का भी उल्लेख है। जिन प्रावधानों का उल्लंघन रिपोर्ट में दर्शाया गया है, उसमें चयन समिति का गठन नहीं करना, तदर्थ नियुक्ति का विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना नहीं देना और न ही नाम रोजगार कार्यालयों से प्राप्त करना, आवेदन पत्र मांगे बिना व्यक्तिगत आवेदनों पर नियुक्ति प्रदान करना, कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं करना, नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न करना (आरक्षण लाभ) शामिल है।

आख्या के पैरा 3 में वर्षवार तदर्थ नियुक्तियों की संख्या का उल्लेख है। इसमें 2001 में 53, 2002 में 28, वर्ष 2003 में 5, वर्ष 2004 में 18, वर्ष 2005 में 8, वर्ष 2006 में 21, वर्ष 2007 में 27 तथा वर्ष 2008 में 1, वर्ष 2013 में 01, वर्ष 2014 में 7, वर्ष 2017 में 149, वर्ष 2020 में 6 तथा वर्ष 2021 में 72 नियुक्तियां शामिल है। इसमें वर्ष 2009 से 2012, 2015, 2017 से 2019 तथा 2022 वर्षों में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं दर्शायी गयी है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश से आये कार्मिक, सेवानिवृत कार्मिक, जिनका निधन हो चुका है, त्याग पत्र देने वाले, मृतक आश्रित और उपनल/आउटसोर्सिंग के आधार पर रखे कार्मिक शामिल नहीं हैं।

आख्या के पैरा 4 में जिन पदों पर 396 तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं, उनमें 24 पदों का उल्लेख है। इसमें प्रतिवेदक के 20 पद, सम्पादक के 5, अनुभाग अधिकारी (शोध एवं संदर्भ) के 1, डिप्टी मार्शल का 1, सूचना अधिकारी का 1, अपर निजी सचिव के 40, समीक्षा अधिकारी के 13, सहायक समीक्षा अधिकारी के 78, सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं संदर्भ) के 14, सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 20, उप प्रोटोकॉल अधिकारी के 4, व्यवस्थापक के 3, सूचीकार के 8, कम्प्यूटर सहायक के 14, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 3, स्वागती के 4, महिला रक्षक के 15, रक्षक पुरुष के 49, तकनीशियन के 2, हाउसकीपिंग सहायक के 2, चालक के 22, फोटोग्राफर का 1, डाक रनर का 1, तथा परिचारक के 75 पद शामिल हैं।

पूर्व आईएएस दिलीप कोटिया (अध्यक्ष), सुरेन्द्र सिंह रावत और अवनेन्द्र सिंह नयाल की समिति ने केवल नियुक्तियों की वैधता पर ही आख्या प्रस्तुत नहीं की है बल्कि मुकेश सिंघल की सचिव विधानसभा के रूप में प्रोन्नति की वैधता, सचिव के अतिरिक्त अन्य पदों पर प्रोन्नति की वैधता, विधानसभा सचिवालय में की गयी नियुक्तियों के सेवा नियमावलियों में निर्धारित योग्यता के अनुरूप होने /न होने के सम्बन्ध में भी आख्या प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त भविष्य में सुधार के लिए 15 सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। इस रिपोर्ट के संलग्नकों में सम्बन्धित नियमावलियां और सभी तदर्थ नियुक्त कार्मिकों के नामों सहित व पदनाम सहित वर्ष वार सूची भी शामिल की गयी है।