समारोहों में रात दस बजे बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

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बागेश्वर। पुलिस उपाधीक्षक अजय लाल साह ने विवाह सीजन के दृष्टिगत कोतवाली बागेश्वर में नगर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होने वाले डीजे संचालकों व टैन्ट स्वामियों/बैंकट हॉल स्वामियों की मीटिंग ली।
   उन्होंने वर्तमान समय में चल रहे शादी समारोह के दौरान सभी डीजे संचालकों व टैन्ट स्वामियों/बैंकट हॉल स्वामियों को निर्धारित समयावधि रात्रि 10 बजे बाद तथा निर्धारित आवाज में ही डीजे बजाने हेतु निर्देशित किया। वैंकेट हॉल स्वामियों को वाहन पार्किंग की व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरों एवं अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि 10 बजे के पश्चात डीजे बजाना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित है। रात्रि 10 बजे पश्चात डीजे बजाने पर डीजे संचालकों व टैन्ट स्वामियों/बैंकट हॉल स्वामियों के विरुद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यहां एसआई खष्टी बिष्ट आदि मौजूद रहे।