सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज वनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए अगले तारीख 2 मई की निर्धारित कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने ये समय रेलवे एवम राज्य सरकार को बीच का रास्ता निकालने के लिए दिया है। इससे पहले राज्य सरकार और रेलवे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले मै और समय की मांग की गई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारते हुए अगले सुनवाई 2 मई निर्धारित कर दी है।
इस दौरान उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेश पर रोक यथावत जारी रहेगी।जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस. ओका की पीठ ने कहा था कि इसमें एक मानवीय पहलू है, और कहा कि सात दिनों में कई हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने एक हफ्ते के भीतर परिवारों को बेदखल करने और उनके घरों को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया।