
बागेश्वर। जिले में मवेशियों को लावारिस छोड़ने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकी के विस्तार के बाद गायों और बैलों को लोगों द्वारा नगर या गांवों में छोड़ा जाता है लावारिस जानवर नगर में यातयात भी बाधित हो रहा है।
लावारिस जानवरों के प्रति सजग नगरपालिका बागेश्वर ने नारायणी देवी निवासी नदीगांव को 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। नगरपालिका बागेश्वर ने बताया कि गौपालक द्वारा द्वारा अपने पालतू गाय जो लाल एवं काले रंग की है जिसको आवारा छोड़ दिया गया था जो नगर क्षेत्र में आवारा विचरण करते हुए जगह-जगह गन्दगी करने के साथ-साथ आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रही है, उक्त कृत्य पशू क्रूरता अधिनियम व एन्ट्री लीटिंग एन्टी स्पीटिंग एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध है। जिस हेतु आप पर रू0 5000.00 (रू० पाँच हजार मात्र) अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।





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