
बागेश्वर। वादी ने तीन जुलाई को उसकी नाबालिग पुत्री को भूपाल सिह कपकोटी और एक अन्य अज्ञात द्वारा अपहरण कर उसके साथ गंभीर अपराध करने व जान से मारने की धमकी दी गई है। तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में 74/75/75/137(2)/351(2) बीएनएस, 7/8 /11/12 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने अभियोग के सफल निस्तारण के निर्देश दिए गये हैं। विवेचना के दौरान विवेचक ने पांच जुलाई को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और धारा 164 बीएनएनएस में बयान अंकित करवाये गये। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 376/511 आईपीसी और 9(N)/10 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर आरोपी भूपाल सिह कपकोटी उम्र 58 वर्ष को 74/75/75/137(2)/351(2) BNS और 376/511IPC व 7/8 /9(N)/10/11/12 पॉक्सो एक्ट में कपकोट से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय बागेश्वर के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया |