सीडीओ को बंधक बनाने के मामले में 18 आरोपियों को सजा, 2018 का था मामला

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव पाल की अदालत ने सीडीओ को बंधक बनाने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 18 लोगों को एक-एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। सभी पर तीन, तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

  वर्ष 2018 में उत्तरकाशी के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष  उपाध्यक्ष व सदस्यों ने उनके कार्यालय में बंद कर दिया था। विनीत कुमार ने उन्हें बंधक बनाने, से मारने की धमकी देने और व शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य पर उत्तरकाशी कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश रावत ने बताया कि सीजेएम संजीव पाल की अदालत ने सभी दोषियों को तीन धाराओं में दोषमुक्त किया। जबकि आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा या बलवा करने पर एक वर्ष की सजा व अर्थदंड, धारा 353 में मारपीट करने पर एक वर्ष की सजा अर्थदंड, धारा 342 में बंधक बनाने पर एक वर्ष की सजा व अर्धदंड, धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने पर एक वर्ष की सजा तीन हजार का अर्थदंड लगाया है।

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इन आरोपियों को हुई सजा


पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व जिपं उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला, जितेंद्र सिंह, मंगला राणा, सरिता राणा, अनिता गुसाईं, संतोषी सजवाण, कुलदीप सिंह विष्ट, लक्ष्मण सिंह भंडारी, अनिता बिष्ट, जोगेंद्र सिंह, भरत सिंह राणा, अनिल कुमार, विमला रावत, अवतारी देवी, प्रकाश देवनाटा और अमीचंद।

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