बागेश्वर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं को मतदान देने से पहले मतदान केंद्रों में अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी वोटर के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी वह अन्य दस्तावेजों से मतदान कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड बैंक, डाकघर व बैक द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र,राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायको व विधान परिषद सदस्यों को जारी किये अधिकारिक पहचान-पत्र व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी) में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।