उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका दायर में कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग(लोनिवि)की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन (मॉल) बनाया जा रहा है। जिसे 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को इसकी जानकारी भी दी गई। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा। न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी थी। लेकिन इन दिनों उस भवन का एकबार फिर निर्माण शुरू हो गया। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डीके जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।