प्रदेश सरकार ने हल्द्वानी दंगे के बाद कड़ा कानून लाने जा रही है। आगामी 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार उत्तराखंड सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने वाली है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से होगी। इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी घटना के आरोपी दंगाइयों से करोड़ों रुपये के नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। विधेयक के बल पर विरोध प्रदर्शन या दंगे आदि घटनाओं की वजह से होने संपत्तियों को नुकसान की वसूली का अधिकार मिलेगा। सदन में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिसूचित होकर अधिनियम बन जाएगा।