
बीते छह अप्रेल को वादी द्वारा थाना कपकोट में तहरीह दी गयी जिसमें उनके नाबालिक पुत्री और उसकी सहेली के साथ चार युवकों द्वारा मारपीट एवं गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में बताया गया। तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में अभियुक्तगणों के विरुद्ध U/S 74/115(2)/352/351(2)BNS व 7/8 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उपनिरक्षीक मंजू पंवार ने की। इस अभियोग से संबधित दो अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। दो आरोपी फरार चल रहे थे। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्यों के आधार पर वांछित मुख्य अभियुक्त ललित कठायत के विरुद्ध धारा-64 बीएनएस व 5(ठ)/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।
कपकोट पुलिस टीम ने वांछित मुख्य अभियुक्त ललित कठायत उर्फ लक्की, पुत्र खुशाल सिंह, निवासी-पालीडुंगरा, थाना-कपकोट, जिला बागेश्वर, उम्र-19 वर्ष को गिरफ्तार किसा। एक अन्य वांछित अभियुक्त दक्ष फर्स्वाण को साक्ष्य के आधार पर धारा 35(3) बीएनएसएस के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।