बागेश्वर। थाना कांडा क्षेत्र में हो रहे नाबालिग के विवाह की सूचना पर जनपद की संयुक्त टीम द्वारा विवाह को रोका गया साथ ही परिजनों को जागरूक किया गया।गुरूवार को वन स्टाॅप सेंटर में सूचना प्राप्त हुई कि कांडा क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिक की शादी होने वाली है, प्राप्त सूचना से उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए तस्दीक हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर प्रभारी महिला हेल्प लाईन बागेश्वर/ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट उपनिरीक्षक मीना रावत मय बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम व थाना कांडा पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुचें तो पता चला कि गॉव में रहने वाले युवक की उम्र 21 वर्ष से कम है। जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये तो लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी पायी गयी। इस पर पुलिस /वन स्टॉप सेन्टर की टीम और सी0डब्ल्यू0सी0 टीम द्वारा लड़की तथा लड़के के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी एवं उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। बाद काउंसलिंग लड़के के पिता ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने पुत्र का विवाह 21 वर्ष के उपरान्त ही करेगें तथा वह कानून की जानकारी के अभाव में अपने पुत्र का विवाह कर रहे थे।
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