सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की और एक जून तक अंतरिम जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।