
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। यह फैसला उस समय आया है जब चुनाव की तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी।
हालांकि, इन सभी प्रक्रियाओं के बीच हाईकोर्ट के इस आदेश ने चुनावी गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। अब राज्य में पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।